
मंदसौर। जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख)के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में लिप्त अनिल सोनी पिता दिनेश सोनी उम्र 36 साल निवासी हाउसिंग कॉलोनी बीमा हॉस्पिटल के सामने मंदसौर, थाना शहर कोतवाली मंदसौर को आदेश दिए हैं कि वह आदेश जारी होने के तत्काल बाद मंदसौर जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती नीमच, रतलाम, उज्जैन एवं शाजापुर जिले की राजस्व गांव से 6 माह की अवधि के लिए बाहर रहेंगे। इस अवधि में जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश नही करेंगे। यदि इनके विरुद्ध कोई प्रकरण मंदसौर जिले के किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, परंतु इसके पूर्व इन्हें थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह निष्कासन आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।