
मंदसौर। सहकारी संस्थाओं के वे सदस्य जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं ऐसे तीस कृषकों की प्रति सदस्य पचास हजार रूपये के मान से दावा राशि पन्द्रह लाख रूपये प्राप्त हुई हैं। यह राशि स्वर्गवासी किसानों के वैध उत्तराधिकारियों के खातों में जमा किए जानें हेतु बैंक शाखाओं के माध्यम से संबंधित सहकारी संस्थाओं को भिजवायी जा चुकी हैं।
एक प्रेस नोट के माध्यम से उक्त जानकारी देते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष श्री राठौर ने बताया कि इन सदस्यों का बीमा कृषक समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत इनकी सहकारी संस्थाओं द्वारा किया गया था। इनके स्वर्गवासी होने की सूचना पर प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु बीमा कंपनी को भिजवाए गए थे। आपने आगे बतलाया कि संस्था अंत्रालिया के मांगूसिंह जी, संस्था गुजरदा के नाहर खां जी, संस्था ऐरा की कुशाल बाई, संस्था करजू के कैलाश जी व सोहन बाई, संस्था कुकडे़श्वर के रामनारायण जी, संस्था पिपलिया घोटा के भारतसिंह जी व गोवर्धनसिंह जी, संस्था बडी गुडभेली के विजयसिंह जी, संस्था लसुडिया राठौर की धापू बाई, संस्था झांतला के कालूराम जी, संस्था अफजलपुर के नाथूलाल जी व कारूलाल जी, संस्था चचोर की राधा बाई, संस्था बरलई के पृथ्वीराज जी, संस्था आलोरी गरवाड़ा के मनोहर जी, संस्था तितरोद के फकीरचंद्र जी, संस्था लदूना के जगदीशचंद्र जी, संस्था सीतामऊ की श्यामा बाई, संस्था बोरदिया कलां के सज्जनसिंह जी, संस्था रातीखेड़ी के मोहनलाल जी, संस्था चीताखेड़ा के कैलाशचंद्र जी, भगवती बाई व प्रकाशचंद्र जी, संस्था राबडि़या की पुष्पा बाई व परशराम जी, संस्था पालसोड़ा के संजय जी, संस्था पिपलोन के रामेश्वर जी एवं संस्था पिपलिया कराडि़या के राधेश्याम जी व रोडू़ जी की बीमा दावा राशि सहकारी संस्थाओं को भिजवायी जा चुकी हैं। श्री राठौर ने बतलाया कि ऋणी कृषक सदस्यों का अनिवार्य बीमा किए जानें का प्रावधान हैं परंतु अऋणी कृषक सदस्यों को अपनी सहकारी संस्था के माध्यम से बीमा करवाना होता हैं। आपने अऋणी कृषक सदस्यों से अपील की हैं कि वे भी भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से अपना बीमा करवाएं।