
मंदसौर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा मंदसौर ने जमीन विवाद में हुए हत्याकांड के 6 आरोपियों को अपराध कं्र 240/2017 के तहत विवेचना करते हुए भादवि की धारा 302, 307, 147, 148 आदि धाराओं के तहत विवेचना करते हुए आरोपीगणों को हत्या का दोषी मानते हुए तिहरा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित से किया है। अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि घटना अनुसार 21 जुलाई 2017 की शाम को 6 बजे सूंठी में बाहदूर सिंह की चाय की दुकान के सामने फरियादी शाकीर बैठा हुआ था दुकान के सामने चंदा बी अपने घर के बाहर ओटले पर बैठी थी तथा वहां कुंदन बी, रूकसाना, अफसाना, शैनाज, शाहरूख सभी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे तभी अचानक वहां फिरोज, इकबाल, जिन्नत बी, जुबैदा, मेहरून बीसा, सलमा व अययूब पीछे से आए और सभी ने लठ्ठ एवं धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया। इस घटना में चंदा बी का हाथ कटकर अलग हो गया, इकबाल भी वहां आया फिरोज, इकबाल ने तलवार से कुन्दन बी को मारी जिससे वह वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं पर जिन्नत बी ने कुल्हाड़ी, मेहरून बी लठ्ठ लेकर, शाहरूख, रूकसाना, अफसाना लठ्ठ लेकर मारने लगी। सभी की चिख पुखाकर सुनकर चाय की दुकान पर बैठे लोग बचाने के लिए गए। गांव वालों को आता देख सभी आरोपीगण वहां से भाग गए। गंभीर चोट के कारण चंदा बी व कुन्दन बी बेहोश हो गई। रूकसाना, अफसाना, शैनाज, शाहरूख सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों के सहयोग से घायलों को नाहरगढ़ अस्पताल ले जाया गया वहां जिला चिकित्सालय में रैफर किया गया। उक्त घटना में चंदा बी व कुन्दन बी की मृत्यु हो गई। थाना पुलिस नाहरगढ़ ने विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। जिला मजिस्टेªट एवं जिला न्यायधीश अपराध को जघन्य अपराध में चिन्हित किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जयंत शर्मा ने आरोपी फिरोज पिता हबीब मंसूरी, इकबाल पिता हबीब, जीनत बी पति हबीब, महरून पिता इकबाल, सलमा पति फिरोज, जुबैदा पति अयूब सभी निवासी सूंठी को हत्या करने का दोषी मानते हुए तीहरा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।