
भानपुरा। नाबालिग विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को उम्रकैद सुनाकर अर्थदंड भी लगाया। प्रकरण में कुल 23 गवाहों के बयान हुए। न्यायालय परिसर में परिजनों की भीड़ लग गई। बाद में पुलिस कड़ी सुरक्षा के साथ आरोपियों को गरोठ उपजेल ले गई। सजा अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्रकुमार मिश्रा ने सुनाई।
अपर लोक अभियोजक गणेश कुमार मोड़ ने बताया कि 19 जून 16 को एक नाबालिग विवाहिता पति के साथ ग्राम कुड़ी स्थित पीहर से पैदल ग्राम प्रेमपुरा जा रही थी तभी सुनारी चौराहे के पास आरोपी नितेश पिता बाबूलाल बांछड़ा, महेश पिता कस्तूरचंद बांछड़ा, प्रहलाद पिता कस्तूरचंद बांछड़ा, बजरंग पिता कस्तूरचंद बांछड़ा सभी निवासी अरनिया महाराज ने पति-पत्नी को घेर लिया। आरोपियों ने पति के साथ मारपीट की तो वह जान बचाकर भाग गया। इसके बाद उसकी पत्नी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया और अंधेरे में फरार हो गए। पीड़िता ने आरोपी नितेश बांछड़ा को पहचान लिया था। उसी आधार पर पुलिस ने घटना की रात में ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भानपुरा पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज किया था। दोनों पक्षों के लगभग 23 गवाहों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को सजा सुनाई। चारों आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 5000 जुर्माना लगाया। आरोपी प्रहलाद, महेश, बजरंग बांछड़ा सगे भाई है।