
मन्दसौर। पुलिस थाना शहर कोतवाली के एक प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता द्वारा आरोपी राजेश पिता अम्बाराम रायकवार निवासी अभिनन्दन कालोनी ,स, ग्रीन वैली मन्दसौर को धारा 376 भा.द.वि. के तहत् दस वर्ष का सश्रम कारावास व पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366 भा.द.वि. में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भा.द.वि. के तहत् पाँच सौ रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया है।
लोक अभियोजक विकास कुमार बोहोरा (जैन) के अनुसार 28.01.2018 को फरियादिया ने थाना शहर कोतवाली पर रिपोर्ट की कि 22.01.2018 की बात है, मेरे घर राजेश नाम का लड़का मिस्त्री का काम करने आया था। एक दिन बाद उसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे ही शादी करूँगा, मैनें राजेश से मना किया कि तू यहाँ से चला जा, तो उसने कहा कि तू मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूँगा। मैं घबरा गई और मुझे राजेश जबरदस्ती डरा-धमकाकर मन्दसौर रेल्वे स्टेशन की तरफ जंगल की ओर ले गया और मेरे साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया और वह किसी काम से मुझे छोड़कर गया तो मैं घर वापिस आई और रिपोर्ट की। उक्त आशय की रिपोर्ट के आधार पर थाना शहर कोतवाली मन्दसौर द्वारा अपराध क्रमांक 56/2018 पर अन्तर्गत धारा 376, 366, 506 भा.द.वि. के तहत् कायमी की गई। अनुसंधान पूर्ण होने पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376, 366 एवं 506 भा.द.वि. के तहत् चार्ज लगाया गया।
अभियोजन ने अपनी ओर से साक्षियों के कथन कराये। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं प्रकरण में समग्र साक्ष्य के विवेचन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त राजेश पिता अम्बाराम रायकवार निवासी अभिनन्दन कालोनी, ग्रीन वैली मन्दसौर का अपराध धारा 376, 366 व 506 भा.द.वि. के तहत् दोषसिद्ध पाये जाने से अभियुक्त को धारा 376 भा.द.वि. के तहत् दस वर्ष का सश्रम कारावास व पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366 भा.द.वि. में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भा.द.वि. के तहत् पाँच सौ रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी लोक अभियोजक विकास कुमार बोहोरा (जैन) द्वारा की गई।