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- किसी बैंकर या व्यिवसायी दवारा प्रचलित मुद्रा के लेनदेन से इन्कार किया गया, तो उसके विरूद्ध होगी दण्डनिय कार्यवाही
मंदसौर निप्र। कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय मुद्रा विनिमय अधिनियम के अंर्तगत दिये गये प्रावधानों के तहत भारतीय प्रचलित मुद्रा के लेनदेन से इन्कार करना एक दण्डयनीय अपराध है। उन्होने जिले के लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया है कि वे जिले के सभी नागरिकों, बैंकर्स एवं व्यावसायियों को इस बारे में सूचित करें कि कोई भी व्य क्ति भारतीय मुद्रा लेने से इंकार न करें। इसके बावजूद भी यदि किसी बैंकर या व्यवसायी दवारा प्रचलित भारतीय मुद्रा के लेनदेन से इन्कालर किया गया, तो उसके विरूदध् प्रचलित धाराओं में दण्डो कार्यवाही की जायेगी। मालूम हो कि जिले के विभिन्ने समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हो रहें है कि फुटकर व्याापारियों द्वारा छोटे नोट एवं सिक्केव लेने में संकोच किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में आ रहा है कि विभिन्नर बैंक को द्वारा भी छोटे नोट एवं सिक्केि लेने से मना किया जा रहा है। इसलिए व्या पारी भी खरीददारों से छोटे नोट एवं सिक्केी लेने से मना कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कलेक्ट र श्री श्रीवास्ताव ने यह स्पीष्टो कर दिया है कि भारतीय मुद्रा के लेनेदेन से इंकार करना अपराध है, ऐसा करने वालों पर दण्डव कार्यवाही की जायेगी।