
मंदसौर। ग्राम कोटड़ा बहादुर में नवविवाहिता पर दराते से हमला करने के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई मालवीय बलाई समाज ने सवाल उठाए है। शुक्रवार को अजाक थाने पहुंचे समाजजनों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने आरोपी पर धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया है।
मालवीय बलाई समाज के भागीरथ मालवीय गुराड़ियालालमुंहा, किशोर गोयल लसुड़ावन श्यामलाल चावली, जगदीश उपरेडा, सावन कुमार मेघवाल पाल्या ने बताया कि 24 मई को ग्राम कोटड़ाबहादुर में रेखाबाई पति राहुल अपनी मां के साथ शौच करने जा रही थी तभी आरोपी तूफानसिंह पिता भुवानसिंह राजपूत निवासी कोटड़ा बहादुर ने रेखा पर दराते प्राणघातक हमला किया था। जिसमें उसके सिर, गर्दन व हाथ पर गंभीर चोटे लगी थी वह अपना बचाव नहीं करती तो जान भी जा सकती थी। इस मामले में नाहरगढ़ थाने पर राजनीतिक दबाव में सामान्य धाराओं 294, 323, 324, 506 में प्रकरण दर्ज किया है। जबकि आरोपी का मकसद युवती को जान से मारने का था। उसकी गर्दन पर 24 टांके लगे है, हाथ की कलाई भी लगभग कट चुकी है। धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज होना था। आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा 307 में प्रकरण दर्ज कर पीड़ित महिला को शासन स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाए।