
गोल चौराहा क्षेत्र का एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित
रामटेकरी मेघदूत और गौल चौराहा पूरी तरह सील
आज खुलेगी दुध और दवा की दुकाने
घबराने की आवश्यकता नहीं है जो कोरोना पॉजीटीव युवती मिली है वह 6 अप्रेल से ही कोरांटीन है
कलेक्टर व जिलादण्डाधिकारी ने रामटेकरी मंदसौर के चयनित क्षेत्र को कंटेन्मेन्ट एरिया किया घोषित
कांटेनमेन्ट एरिया में सोश्यल गेदरिंग एवं वाहन का आवागमन पूर्णत: प्रतिबधित
मन्दसौर। लम्बे समय तक मन्दसौर कोरोना नाम के इस वायरस से दूर था लेकिन एक छोटी सी गलती ने शहर में कोरोना का खाता खोल दिया है। भारत लोकडाउन के 17वें दिन तक शहर सुरक्षित था मगर 18वें दिन तडके सुबह यह सूचना मिली है मंदसौर शहर में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है। गोल चौराहा स्थित नपा कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार की 24 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंदसौर प्रशासन को यह रिपोर्ट शुक्रवार देर रात मिली।
युवती की हिस्ट्री पूना से है। रिपोर्ट मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और रात 2 बजे शहर में कर्फ्यू का अनाउंसमेंट शुरू करवा दिया। रात को ही गोल चौराहा व नपा कॉलोनी क्षेत्र को सील कर दिया। प्रशासन के अधिकारियों की आपात बैठक हुई और आगे की रणनीति बनाई गई। शहर में रात से लागू हुए कर्फ्यू में सिर्फ दवा की कुछ दुकानों और दूध विक्रेताओं को छूट दी गई है।
कलेक्टर मनोज पुष्प ने रात 2 बजे मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गोल चौराहे के पास का एक पॉजिटिव केस आया है। थोड़ी देर पहले ही उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें पूना की ट्रैवल हिस्ट्री है और फैमिली में कुछ फंक्शन था जिसमें युवती के अलावा परिवार के कुछ लोग शामिल थे। उनकी भी हिस्ट्री हमारे पास है। हम लोगों ने पहले से बनाकर रखी हुई कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को कोरांटीन करने की शुरूआत कर दी है। युवती को 6 अप्रैल को ही हमने सेंटर पर कोरींटाइन कर दिया था। गोल चौराहे के आस-पास का सारा एरिया बफर जोन बना दिया गया है। जितने लोग सेकंड लिस्ट में हैं उन्हें भी आईडेंटिफाई करके कोरींटाइन भेजने की तैयारी की जा रही है।
मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दूध और दवा की व्यवस्था चालू रहेगी। आगे की परिस्तिथियों के हिसाब से कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद रात को ही नगर पालिका का स्वास्थ्य अमला सक्रिय हो गया। कॉलोनी की पूरी गली में कीटनाशक का छिडकाव कर कोरींटाइन करना शुरू कर दिया गया।
युवती 6 अप्रैल से ही क्वॉरेंटाइन सेंटर में है
युवती 6 अप्रैल से ही क्वॉरेंटाइन सेंटर पर है। वह पुणे से मंदसौर पहुंची थी। इसके बाद युवती के नगर पालिका कॉलोनी और रामटेकरी स्थित निवास की एक-एक गली पूरी तरह बंद कर दी गई है। रात में ही कलेक्टर मनोज पुष्प ने कर्फ्यू की घोषणा कर गोल चौराहा और राम टेकरी क्षेत्र के कुछ हिस्से को कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रशासन ने युवती व परिवार के संपर्क में आए 24 लोगों को पहले से ही चिन्हित कर रखा है। आज लगभग 24 सैंपल भेजे जाएंगे।
मंदसौर कलेक्टर का आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मंदसौर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 711) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है। संक्रमित व्यक्ति के First contact के क्षेत्र रामटेकरी मंदसौर के चयनित क्षेत्र को कंटेन्मेन्ट एरिया घोषित किया जाता है। उक्त समस्त कांटेनमेन्ट एरिया में सोश्यल गेदरिंग एवं वाहन का आवागमन पूर्णत: प्रतिबधित रहेगा। उक्त क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं रहवासी सभी व्यक्तियों को आगामी आदेश तक अपने घर से बाहर न निकलने एवं Home Quarantine रहने हेतु आदेशित किया जाता है। उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187/188/269/270/271 के तहत कार्रवाई की जावेगी।
आवश्यक वस्तुओं एवं आपातकाल के लिए नंबर जारी,
किसी रोजमर्रा की चीज़ एवं आवश्यक वस्तुओं के लिए आपके क्षेत्र राम टेकरी के वार्ड क्रमांक 22 के सेल्समेन श्री विरेन्द्र शर्मा -9869240111 एवं बार्ड क्रमांक 37 के सेल्समेन श्री मनोज सोनी – 9775767143 से संपर्क कर मंगवाई जावेगी। आपातकालीन स्थिती में अथवा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तत्काल जिले के कंट्रोल रूम नंबर 07422-255033, 07422-255596, 07422-255203 पर संपर्क करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
अब सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए सामूहिकता कम करने, सार्वजनिक समारोह, जुलूस, गेर, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि पर रोक, आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को देखकर कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144-2 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत 14 अप्रैल तक टोटल लाकडॉउन घोषित किया गया है। कोरोना निवारण और संक्रमण से बचाव हेतु ऐपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर ने मनोज पुष्प ने प्रतिबंधात्मक आदेश-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जो भी व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करेगा और आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा।
– जो कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से किसी स्थान पर भ्रमण करता है चाहे वह ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हो जैसे सड़क पर, हॉस्पिटल में, कार्यालय में, बाजारों में उसे थ्री-लेयर मास्क या कपड़े का बना मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– व्यक्तिगत या शासकीय कारणों से वाहनों का प्रयोग करने पर वाहन चालक और उसके साथी व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– कोई भी व्यक्ति या अधिकारी-कर्मचारी बिना मास्क पहने किसी भी मीटिंग या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होगा।
– मास्क किसी केमिस्ट द्वारा प्रदत्त मानक गुणवत्ता के हो सकते हैं या घरों में निर्मित मास्क हो सकते हैं। इन्हें उचित प्रकार से धोने और निसंक्रामक के उपयोग के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। फेशियल मास्क पहनने से कोरोना वायरस संक्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।