
नपाध्यक्ष श्री प्रहलाद बंधवार, उपाध्यक्ष श्री सुनिल जैन महाबली, सीएमओं श्री हिमांशु भट्ट, जलकार्य सभापति श्री पुलकित पटवा ने बताया कि जिला प्रशासन ने पेयजल परिक्षण अधिनियम १९८६ की धारा ३ व संशोधित अधिनियम २००२ के अंतर्गत अपनी शक्तियो का उपयोग करते हुये भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की छोटी पुलिया से राजस्थान की सीमा वंहृथार डेम तक शिवना नदी को जल अभावग्रस्त घोषित किया है साथ ही तैलिया तालाब जलभराव क्षेत्र को भी जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। मंदसौर नगर पालिका परिषद के पत्र क्रमांक ५११२ दिनांक २/११/२०१६ के अंतर्गत जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर श्री स्वतंत्रकुमारसिंह ने उक्त निर्णय लेते हुये शिवना नदी पर अवैध सिंचाई पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही तैलिया तालाब क्षेत्र में भी अवैध सिंचाई पर प्रतिबंध रहेगा इसके अंतर्गत २०० मीटर की दुरी पर सिंचाई करना प्रतिबंधित किया गया है।