
मंदसौर। एक नाबालिग युवती से जबरन बलात्कार करने की घटना को अंजाम देने पर विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता द्वारा एक आरोपी को दस वर्ष के कारावास के साथ ही पांच हजार की राशि से दण्डित किया है।
ग्राम सिन्दपन निवासी एक व्यक्ति द्वारा विगत् 1 मार्च 2019 को नारायणगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई की उनकी नाबालिग पुत्री को गांव के ही रहने वाले रामनिवास पिता घनश्याम प्रजापत बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस द्वारा विवेचना में लिये जाने के बाद मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि राजस्थान के भीलवाडा में वह युवक रह रहा था। पुलिस आरोपी और उस लड़की को लेकर यहां आई। इसके बाद लडकी ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर साथ ले गया था और उसकी मर्जी के विरूद्ध शारीरिक संबंध भी बनाऐं। पुलिस के द्वारा मेडिकल भी करवाया गया। नारायणगढ़ थाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366 एच 376 के तहत मामला दर्ज किया गया।
विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आरोपी को दोषी मानते ही हुए 10 वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपये की राशि से दण्डित करने का निर्णय सुनाया है।